प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए (Beneficiary led Individusal House Construction)** आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रिय अनुदान राशी उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निकायों हेतु दिशा निर्देश।
केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ''सभी के लिए आवास-2022 (अरबन)'' लागू की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को नया आवास क्रय करने, स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण करने तथा वर्तमान आवास में वृद्धि किये जाने के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित
योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसकी क्रियान्विति राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है।
1- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के वे परिवार, जिनके पास पट्टेशुदा भूमि उपलब्ध है तथा उनको स्वयं द्वारा 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का निर्माण कराये जाने पर राशी रू. 1.50 लाख का अनुदान प्राप्त हो सकता है। इस हेतु सभी निकायों को दिये जाने वाले दिशा निर्देशो का प्रारूप संलग्न है।
(i) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक) के परिवार, जिनके पास न्यास द्वारा अवांटित भूखण्ड अथवा अन्य पट्टेशुदा भूखण्ड उपलब्ध है, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नया आवास निर्माण अथवा निर्माण अभिवृद्धि हेतू राशी रू. 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदन पत्र ''क'' प्रारूप संलग्न है।
आवेदक को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगें।
(ii) आय प्रमाण पत्र।
(iii) आवंटित भूखण्ड पटट।
(iv) योजना का अनुमोदित मानचित्र, जिसमें भूखण्ड स्थित हो।
2- आवेदित भूखण्ड के भवन मानचित्र (टाईप डिजाईन भी मान्य) एवं तकमीना।
निकाय स्तर पर भूखण्ड/आवास के स्वामित्व की जॉच सुनिद्गिचत् की जाये तथा लाभार्थिंयों की अर्हताओं की जॉच कर, यह सुनिद्गिचत् किया जावें कि प्रस्तावित भूखण्ड आवेदक के स्वामित्व का है।
3. आवेदक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का है तथा पूर्व में आवेदक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान राशी/ऋण अनुदान प्राप्त नही किया गया है।
4- नये निर्माण हेतु कम से कम 30 वर्ग मीटर कॉर्पेट एरिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
5- आवास के निर्माण अभिवृद्धि हेतु वर्तमान में निर्माण 21 वर्ग मीटर से कम होने व अभिवृद्धि 30 वर्ग मीटर तक के लिए ही अनुदान देय है।
6- इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रिय सहायता से निर्मित/अधिग्रहण किये गये आवास, परिवार के महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होना चाहिए
7- केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।
8- प्रत्येक स्तर पर निर्माण कार्य की प्रगति भू-चिह्रित (जियो-टैग्ड) की जाकर समस्त जानकारी
MIS पर डालने के पश्चात ही केन्द्र सरकार द्वारा अगली किश्त जारी की जायेगी।
9- अन्तिम किश्त निर्माण पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जायेगी। अनुदान प्राप्ति हेतु प्रार्थी को आवेदन करना होगा।
10- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त सबंधित निकाय/न्यास द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर अनुदान राशी प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना की अनूसूची - 7 सी (प्रारूप संलग्न) में प्रस्ताव राज्य सरकार/नोडल एजेन्सी (रूडसिको) को प्रेषित किये जायेगें।
राज्यस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को केन्द्रिय सैक्संनिग एवं मॉनेटरिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जायेगें।
अनुमोदन पश्चात अनुदान राशी राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थि के खाता में 3 या 4 किश्तों में भवन निर्माण के स्तर के आधार पर उपलब्ध करायी जावेगी।
यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन डालना चाहे तो वह कम्युनिटी सर्विस सेण्टर सीएससी / ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है इसके लिए शुल्क 25+GST रूपए होगा |
सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय ने पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी निजी संस्थान अथवा व्यनक्ति को धनराशि एकत्र करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया है । नागरिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने के मामले में निम्नदलिखित संपर्क नम्बकर/ई-मेल आईडी पर सत्या्पन कर सकते हैं ।
श्री आर.एस. सिंह
निदेशक (एचएफए-I),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 219, जी विंग, एनबीओ बिल्डिंग,
निर्माण भवन,
नई दिल्लीव-110011
दूरभाष -011-23060484
ई-मेल: pmaymis-mhupa@gov.in