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सोमवार, 23 अक्टूबर 2017

ई मित्र धारक को साबित करनी होगी अपनी दक्षता - विभाग ने जारी किये दिशा निर्देश - ई मित्र धारक को देनी पड़ेगी परीक्षा

आज 23 अक्टूबर 2017 को सभी स्थानीय सेवा प्रदाताओ को निर्देश जारी कर बताया की विभाग "एकल खिड़की " की माध्यम से अधिक से अधिक सेवाए और कम से कम दुरी पर पारदर्शी एवं प्रभावशाली तरीके से आम जन को मुहैया करायी जा सके | 
ई मित्र उपलब्ध सेवाओ के विश्लेषण से पता चला की लगभग 70-80 प्रतिशत इ मित्र विभाग की लगभग 20 सेवाए ही आम जन को मुहैया करवा रहे है जबकि विभाग द्वारा लगभग 300 सेवाए ऑनलाइन दी जा रही है जो प्रतिदिन बढ़ रही है |


आम जन को सेवाए निर्बाध रूप में मिलती रहे इसके लिए प्रत्येक ब्लाक पर विभाग द्वारा पूर्व में 2 चरणों में 2  बार ट्रेनिंग का आयोजन किया जा चूका है परन्तु प्रशिक्षण मिलने के उपरांत भी ई मित्र धारक कुछ ही सेवाए दे रहे है जिस के कारण आम जन को परेशानी का सामना करना पड रहा है |

आम जन को गुणवतापूर्ण सेवाए उपलब्ध कराने के उदेश्य से विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिए गए है - 

१- ई मित्र धारक द्वारा बुनियादी परीक्षा ( Basic Certificate) पास करना 


  •    अब से जो भी विभाग द्वारा कियोस्क स्थापित किया जायेगा उसे बुनियादी प्रमानिकारण परीक्षा( Basic Certification Exam)  पास करनी होगी 
  • उक्त परीक्षा वर्ष में 2 बार यानी छः माह में एक बार | 
  • कियोस्क धारक को 1 वर्ष के भीतर इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा |
  • परीक्षा में पास नही होने की दशा में कियोस्क बंद कर दिया जायेगा |

परीक्षा का प्रकार 

  • परीक्षा में कुल १०० प्रशन आयेंगे जो कुल १०० अंको के होंगे |
  • सभी प्रशन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे ( यानी दिए गए विक्लपो में से किसी एक का चुनाव )

सिलेबस 

  • परीक्षा में ई मित्र पोर्टल की प्रमुख जानकारी (Primary Knowledge of E-Mitra Portal) 
  • कंप्यूटर बेसिक 
  • इन्टरनेट बेसिक 
  • मोबाइल की जानकारी

परीक्षा कहा आयोजित होगी 

  • परीक्षा पंचायत समिति स्तर पर होगी 

कौन करवाएगा परीक्षा 

  • परीक्षा सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के एसीपी / प्रोग्रामर द्वारा ली जायेगी 

उपस्थिति कैसे होगी 

  • उपस्थिति बायोमेट्रिक होगी 

2- ई-मित्र कियोस्क धारक -  विस्तृत प्रामाणीकरण परीक्षा पास करना


वर्ष में कितनी बार आयोजित होगी 

  • वर्ष में एक बार आयोजित होगी 

कहा पर आयोजित होगी 

  • परीक्षा ऑनलाइन ई मित्र पोर्टल उप निदेशक / प्रोग्रामर के दिशा निर्देश पर पंचायत समिति पर ही आयोजित होगी 

पैटर्न क्या रहेगा 

  • परीक्षा १०० अंको की होगी तथा १०० प्रशन आयेंगे जो ऑब्जेक्टिव / विस्तृत रूप में होंगे 
  • परीक्षार्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी 

सिलेबस 

  • परीक्षा में ई मित्र पोर्टल पर चल रही समस्त सेवाओ के विस्तृत विवरण से सम्बंधित होगी

Detailed Certification Exam विस्तृत प्रमाणीकरण परीक्षा में अंको का वर्गीकरण इस प्रकार किया जायेगा

  • Signature
  • Platinum
  • Gold
  • Silver
  • Basic E-Mitra
उक्त वर्गीकरण / रैंक के आधार पर ई मित्र धारक को पुरस्कार / प्रोत्साहन राशी / कमीशन राशि का वितरण किया जायेगा 


कब से शुरू होगी परीक्षा ?


इस बारे में विभाग द्वारा अभी घोषणा नही की गयी है , विभाग की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है की १ जनवरी 2018 से पहले परीक्षा का कैलेंडर जारी हो जायेगा  

सोमवार, 18 सितंबर 2017

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी / अरबन आवास योजना



प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए (Beneficiary led Individusal House Construction)** आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को केन्द्रिय अनुदान राशी उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे निकायों हेतु दिशा निर्देश।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ''सभी के लिए आवास-2022 (अरबन)'' लागू की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को नया आवास क्रय करने, स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण करने तथा वर्तमान आवास में वृद्धि किये जाने के लिए अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित

योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसकी क्रियान्विति राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है।


1- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के वे परिवार, जिनके पास पट्टेशुदा भूमि उपलब्ध है तथा उनको स्वयं द्वारा 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का निर्माण कराये जाने पर राशी रू. 1.50 लाख का अनुदान प्राप्त हो सकता है। इस हेतु सभी निकायों को दिये जाने वाले दिशा निर्देशो का प्रारूप संलग्न है।

(i) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक) के परिवार, जिनके पास न्यास द्वारा अवांटित भूखण्ड अथवा अन्य पट्टेशुदा भूखण्ड उपलब्ध है, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नया आवास निर्माण अथवा निर्माण अभिवृद्धि हेतू राशी रू. 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है। आवेदन पत्र ''क'' प्रारूप संलग्न है।

आवेदक को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगें।


(ii) आय प्रमाण पत्र।

(iii) आवंटित भूखण्ड पटट।

(iv) योजना का अनुमोदित मानचित्र, जिसमें भूखण्ड स्थित हो।

2- आवेदित भूखण्ड के भवन मानचित्र (टाईप डिजाईन भी मान्य) एवं तकमीना।

निकाय स्तर पर भूखण्ड/आवास के स्वामित्व की जॉच सुनिद्गिचत्‌ की जाये तथा लाभार्थिंयों की अर्हताओं की जॉच कर, यह सुनिद्गिचत्‌ किया जावें कि प्रस्तावित भूखण्ड आवेदक के स्वामित्व का है।
3. आवेदक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग का है तथा पूर्व में आवेदक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान राशी/ऋण अनुदान प्राप्त नही किया गया है।

4- नये निर्माण हेतु कम से कम 30 वर्ग मीटर कॉर्पेट एरिया का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

5- आवास के निर्माण अभिवृद्धि हेतु वर्तमान में निर्माण 21 वर्ग मीटर से कम होने व अभिवृद्धि 30 वर्ग मीटर तक के लिए ही अनुदान देय है।

6- इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रिय सहायता से निर्मित/अधिग्रहण किये गये आवास, परिवार के महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होना चाहिए

7- केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, आवास को परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।

8- प्रत्येक स्तर पर निर्माण कार्य की प्रगति भू-चिह्रित (जियो-टैग्ड) की जाकर समस्त जानकारी

MIS पर डालने के पश्चात ही केन्द्र सरकार द्वारा अगली किश्त जारी की जायेगी।

9- अन्तिम किश्त निर्माण पूर्ण होने पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जायेगी। अनुदान प्राप्ति हेतु प्रार्थी को आवेदन करना होगा।

10- प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त सबंधित निकाय/न्यास द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर अनुदान राशी प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना की अनूसूची - 7 सी (प्रारूप संलग्न) में प्रस्ताव राज्य सरकार/नोडल एजेन्सी (रूडसिको) को प्रेषित किये जायेगें।

राज्यस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं को केन्द्रिय सैक्संनिग एवं मॉनेटरिंग कमेटी को प्रस्तुत किये जायेगें।

अनुमोदन पश्चात अनुदान राशी राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थि के खाता में 3 या 4 किश्तों में भवन निर्माण के स्तर के आधार पर उपलब्ध करायी जावेगी।


यदि आवेदक ऑनलाइन आवेदन डालना चाहे तो वह कम्युनिटी सर्विस सेण्टर सीएससी / ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है इसके लिए शुल्क 25+GST रूपए होगा |


सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय ने पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी निजी संस्थान अथवा व्यनक्ति को धनराशि एकत्र करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया है । नागरिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने के मामले में निम्नदलिखित संपर्क नम्बकर/ई-मेल आईडी पर सत्या्पन कर सकते हैं ।

श्री आर.एस. सिंह
निदेशक (एचएफए-I), 
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 219, जी विंग, एनबीओ बिल्डिंग,
निर्माण भवन, 
नई दिल्लीव-110011 
दूरभाष -011-23060484
ई-मेल: pmaymis-mhupa@gov.in


बुधवार, 19 जुलाई 2017

इ मित्र पोर्टल नई सेवा पैसा निकासी

अब इ मित्र कियोस्क बैंकिंग कार्य राशी भुगतान की सेवा दे सकेंगे - इसके लिए इ मित्र संचालक को  भामाशाह विभाग में BHAMASHAH ENROLMENT,SEEDING, MONEY WITHDRAWL SERVICE > MONEY WITHDRAWL सेवा का चयन करना होगा इसके बाद नरेगा / पेंशन योजना का चयन करना होगा l

किनको मिलेगी ये सेवा -
इस सेवा का लाभ केवल नरेगा और पेंशन योजना का लाभ ले रहे आमजन उठा सकेंगे l

कैसे मिलेगा लाभ ?
इसके लिए इ मित्र धारक को बायोमैट्रिक सत्यापन के मार्फ़त होगा

कितना कमीशन इ मित्र धारक को मिलेगा ?
प्रति निकासी 5 रूपए इ मित्र धारक को मिलेंगे

कमीशन कब मिलेगा ?
कमीशन स्वप्रमाणित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त इस सेवा का कमीशन रूपए 5 कीओस्क को  REALTIME पर भुगतान किया जायेगा

क्या नही करना है ?
पहले सेकंड एंट्री करने के बाद कमीशन मिलता था जो अब बंद कर दिया गया है अब सेकंड एंट्री करने की कोई आवश्यकता नही है l

किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर ?
इ मेल -  विभाग के टोल फ्री हेल्पलाइन नो 1800-180-6127(Citizen / नागरिक सेवा केंद्र ) या ccc.emitra@gmail.com और यदि इ मित्र धारक को परेशानी आ रही है तो वह सबसे पहले अपने LSP के जिला समन्वयक से वार्ता करे या helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in पर मेल किया जा सकता है यदि फिर भी समस्या का समाधान नही होता है तो विभाग की इ मित्र हेल्पडेस्क +91-141-2221424, +91-141-2221425 पर वार्ता की जा सकती है 

विभाग का मेसेज जो सभी इ मित्र धारको को भेजा गया है -
प्रिय कीओस्क धारक, आपके द्वारा नरेगा और पेंशन  की राशी  का आमजन को भुगतान करने के लिए ई मित्र पोर्टल पर नयी  सेवा प्रारंभ की जा रही है जिसका विवरण निम्न है : भामाशाह विभाग में BHAMASHAH ENROLMENT,SEEDING, MONEY WITHDRAWL SERVICE > MONEY WITHDRAWL सेवा उपलब्ध होगी, इस सेवा का चयन करने के बाद निम्न स्कीम का चयन करना होगा: NREGA / PENSION स्कीम चयन करने के बाद पेंशनभोगी का आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन करना होगा जिसमे स्वप्रमाणित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा सत्यापन के उपरान्त इस सेवा का कमीशन रूपए 5 कीओस्क को  REALTIME पर भुगतान किया जायेगा, अब कियोस्क धारक को सेकेंडरी एंट्री करने की आवश्यकता नही है, आज्ञा से सू्प्रौंएंसंवि

शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2016

Bhamashah Portal

Bhamashah Portal
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Citizen Portal For Bhamashah
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Process -
1. Click on Citizen Registration / Link 2.
2. Click on Citizen Enrollment / Link 2.
3. Click on Add Member  Link 2( To add family members)
After Completion of filling of details upload your Documents.(Ex. Aadhar Card, Ration Card, Voter Card, PAN Card etc.)
4. Upload Documents.
5. Card Status.
For Faster processing of Bhamashah Card go to nearest Atal Seva Kendra or Call 1800-180-6127.
In case you entered wrong detail you can go for editing.
Editing
Note: in case you forget registration id you can use forget registration service.
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