current

आम जन अभी भी करवा सकते है ऑनलाइन NON-NFSA में रजिस्ट्रेशन| आज ही अपने नजदीकी ई मित्र पर संपर्क करे| राजनेट के इंस्पेक्शन के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भामाशाह योजना प्रश्नोतरी ..................................... Keep Your City Clean

गुरुवार, 29 दिसंबर 2016

श्रम पंजीयन कहा से करवाए

जानिए श्रम विभाग में श्रम पंजीयन कैसे करवाएं :-
1.   ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा :-  सभी ई-मित्र केन्दो पर ऑनलाईन श्रम पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। ई-मित्र केन्द्र पर पंजीयन करवाने का शुल्क 30 रूपए निर्धारित है।
2. पंजीयन अधिकारी :-
2.1 श्रम विभाग के अधिकारी व निरीक्षक :- जिला स्तर पद स्थापित श्रम विभाग के अधिकारी व रिको एरिया से जुडे श्रम विभाग के निरीक्षक
2.2 विकास अधिकारी :- प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी कार्यरत है। विकास अधिकारी पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी है।
2.3 पंचायत सचिव/ग्राम सेवक :- प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवक कार्यरत है जो पंचायत सचिव की भूमिका भी निभाता है। जो पंचायत क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी है।
2.4 सा.नि.वि./जन स्वा.अभि.वि./जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता :- विभागीय कार्यो जैसे पम्प ऑपरेटर/फिटर/सडक या पाईप मरम्मत कार्य में लगे आदि श्रमिकों का पंजीयन।
·         ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर विभाग की योजनाओं की जानकारी ले सकतें है या नजदीकी इमित्र केंद्र पर संपर्क करे 
·         शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को जिला मुखयालय पर स्थित श्रम पंजीयन कार्यालय से पंजीयन करवाया जाता है। वर्तमान में यह सुविधा ई-मित्र पर उपलब्ध होने से पंजीयन करवाने के लिए आप नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर सम्पर्क करें।
पंजीयन पात्रता :- वह व्यक्ति जिसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो श्रम पंजीयन करवाने का पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
   1-  निर्माण श्रमिक होने का नियोजक या ठेकेदार का प्रमाण पत्र अथवा ऐसा प्रमाण पत्र जिससे निर्माण श्रमिक प्रमाणित होता हो और यह प्रमाण पत्र ग्राम सेवक, श्रम निरीक्षक द्वारा स्तर से जारी किया जा सकता l
   2-  पासपोर्ट साईज के तीन फोटो

   3-  आयु का प्रमाण पत्र :- मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ ड्राईविंग लाईसेंस / रान कार्ड/ जन्म पंजीयन का रिकार्ड/ उपरोक्त नहीं होने की स्थिति में सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
   4-  भामाशाह कार्ड 

   ज्यादा जानकारी के लिए निशुल्क हेल्प लाइन नंबर :- 1800-1800-999( प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक)

श्रम पंजीयन करवाने के फायदे


श्रमिक आप अपना पंजीकरण करवाके सरकारी योजनाओ का फायदा उठावे।
:-दुर्घटना मे मृत्यु होने पर 5लाख रुपये।
:-दुर्घटना मे स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 3लाख रुपये।
:-दुर्घटना मे आंशिक अस्थाई अपंगता होने पर 1लाख रुपये।
:-दुर्घटना मे गंभीर रूप से घायल होने पर 20हजार रुपये।
:-सामान्य मृत्यु होने पर 2लाख रुपये।
:-शिक्षा सहायता छात्रवर्ति योजना 8हजार से 35हजार रुपये सरकारी या गैरसरकारी विधालय।
:-प्रसूति सहायता योजना पुत्री के जन्म पर 21हजार व पुत्र के जन्म पर 20हजार रुपये सहायता राशि।
:-सुभ शक्ति योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की पुत्री 8वी पास ओर 18साल पूर्ण होने पर 55हजार रुपये सहायता राशि।
:-निर्माण श्रमिक शुलभ आवास योजना के अंतर्गत संवय का आवास बनाने के लिये 1.50लाख रुपये सहायता ।
:-निर्माण श्रमिक स्वास्थय बीमा योजना।
:-जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना।
:-सिलिकोशिस पीड़ित हिताधिकारियों को 3लाख रुपये सहायता राशि।
:-टूल किट औजार सहायता योजना 3वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिको को औजार खरीदने पर 2हजार रुपये सहायता राशि।
तो फिर देर किस बात की आज ही यूनियन कार्यालय/ नजदीकी श्रम पंजीयन कार्यालय पंहुच कर आवेदन के बारे मे जानकारी प्राप्त करे और श्रम विभाग  की कल्याणकारी योजनाओ का लाभ उठावे।

facebook