सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा दिनांक 05-05-2021 को पोर्टल पर अपडेट जारी कर आम जन हेतु विवाह अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को किया आसान ||
जानिये आप किस प्रकार ले सकते है अनुमति -
सबसे पहले निचे दिए लिंक पर क्लिक करे https://covidinfo.rajasthan.gov.in/index.aspx
इसके बाद थोडा स्क्रॉल करे निचे आपको निचे दर्शाई गई इमेज दिखाई देगी उस पर क्लिक करे या लिंक पर क्लिक करे ADVANCE INTIMATION FOR MARRIAGE (rajasthan.gov.in)
फॉर्म फिल करते वक़्त ध्यान रखे यहाँ आपको विवाह और प्रीतिभोज हेतु अलग अलग आवेदन करना है |
ध्यान देवे आप केवल 31 मेहमानों को ही आमंत्रित कर सकते है साथ ही कोरोना सबंधी नियम, मास्क, सामाजिक दूरी आदि की पालना करना भी इसमें शामिल है, पालना नही होने पर ₹ 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ आवेदनकर्ता के खिलाफ आईपीसी और राजस्थान महामारी अधिनियम के प्रावधानानुसार मुकदमा भी चलाया जा सकता है |
अंत में सबमिट करके आप अपने आवेदन की पावती रशीद को सुरक्षित रखे |
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