सूचना प्रोद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर ने 29 जून 2017 को समाज कल्याण विभाग की दिव्यांग / विकलांग पंजीकरण सेवा ऑनलाइन पोर्टल http://www.sso.rajasthan.gov.in पर शुरू की !
परिचय - यह सेवा कब और क्यों
•1995 में भारतीय संसद ने विकलांगता
और अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति के लिये कानून पारित किया (समान अवसर, अधिकारों का
संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) , इसने कुछ विकलांगता को मान्यता प्रदान की और उनके
लिये कुछ विशेष अधिकार निर्धारित किये जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
•• अक्षमता के शिकार बच्चों के लिये
मुफ्त शिक्षा
•• सरकारी नौकरी में आरक्षण
•• शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण
•• जमीन आवंटन में प्राथमिकता
•• सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें
•किसी प्रदत्त अधिकार से वंचित किये
जाने पर शिकायत करने और उसके निवारण के लिये चीफ कमिश्नर ऑफ डिसएबिलीटीज़ के पास
जाने और आवेदन का अधिकार।
•इस कानून के तहत विकलांगता की श्रेणी
में मनोवैज्ञानिक अक्षमता को मानसिक बीमारी के तौर पर शामिल किया गया है। इसके तहत
बनाई गए कानून और ये स्कीमें सिर्फ उन लोगों के लिये उपलब्ध हैं जो किसी विशेष
अक्षमता से 40% पीड़ित हैं और जिन्हें उसी आधार पर अक्षमता प्रमाणपत्र मिला हुआ
है।
योजना के लाभ
•विकलांग
बच्चो के लिए 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा
•इस
योजना में सरकार विकलांग बच्चो को किताबे और वर्दी अन्य सामग्री प्रदान करेगी