ब्रेकिंग न्यूज़ - कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू किया गया ! अगर किसी SC/ST/OBC अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय किसी भी प्रकार का लाभ( आयु, प्री परीक्षा में कम कटऑफ, शारीरिक दक्षता) लिया है तो उसे सामान्य श्रेणी में नही माना जायेगा भले ही उसके अंक सामान्य की कटऑफ से ज्यादा हो। यह निर्णय राजस्थान की सभी नियुक्तियों पर लागू होगा !
पहले - जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के ज्यादा अंक आते तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पर शिफ्ट हो जाता था जिससे आरक्षित वर्ग की वह शीट खाली रह जाती और कम कट ऑफ वाले को वह शीट मिल जाती थी l
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