राजस्थान सरकार ने आज दिनांक 06-09-2022 को परिपत्र जारी करते हुए सभी कार्मिको को NPS के अंतर्गत निकाली गई राशी जमा करवाने हेतु निर्देशित किया है क्या लिखा है आदेश में -
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 28-8-2022 के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा NPS के अन्तर्गत दिनांक 1-4-2022 से दिनांक 28-8-2022 तक आहरण की गई राशि को दिनांक 31-12-2022 तक अधिकतम चार किश्तों में निम्न बजट मद में जमा कराई जावे :
8009 – राज्य भविष्य निधि 01 - सिविल 101 – सामान्य भविष्य निधि (03) --- जी.पी.एफ. -- 2004
यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 28-8-2022 के पश्चात् भी NPS के अन्तर्गत आहरण के लिये आवेदन किया जाता है तो परिपत्र दिनांक 28-8-2022 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी
यहाँ से करे ओरिजिनल आदेश डाउनलोड - https://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/RULES/11257.pdf
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